India news (इंडिया न्यूज़), Lok adalat, हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश में सभी लंबित मामलों को निपटाने के लिए लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के सभी न्यायालयों में 13 मई को लोक अदालत का लगाई जाएगी। इसमें वाहन चालान और छोटे अपराधों से संबंधित मामलों अपने घर से निपटा सकेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विकास गुप्ता ने बताया कि अधिक से अधिक मामलों को निपटाने के लिए चुना जा रहा है। इसमें विवाह संबंधी, पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, श्रम संबंधी मामले, पेंशन, कर्मचारी क्षतिपूर्ति, बैंक वसूली, बिजली और दूरभाष के बिल संबंधी मामले, उपभोक्ता शिकायत के मामले, और मोटर वाहन को चिंहित करके निपटारे के लिए रखा जाएगा।
प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें स्थानीय निकायों, पुलिस, परिवहन विभाग, वित्तीय संस्थानों, बैंकों, गैर सरकारी संगठनों, आशा/आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रदेश के सभी लोगों से राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेने की अपील की जा रही है।
सचिव विकास गुप्ता ने बताया कि लोक अदालत से लोगों कई लाभ है, इससे समय और धन की बचत होगी। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में मामलों को निपटाने के लिए किसी तरह की कोई भी शुल्क नहीं लगता है और पुराने मामलों में दिया गया शुल्क वापस हो जाता है। इसमें मामले को आपसी बातचीत के माध्यम से निपटाया जाता है और कोई सजा का प्रावधान नहीं है। लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है और इसके बाद कहीं भी अपील नहीं की जा सकती है।
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