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MC Shimla Election: चुनाव प्रचार में 1 लाख से ज्यादा नहीं खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी, रद्द होगी सदस्यता

• LAST UPDATED : April 8, 2023

MC Shimla Election: हिमाचल प्रदेश में नगर निगम शिमला चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपनी तैयारियां तेज कर दी है। प्रत्याशियों को इस बार चुनाव प्रचार के दौरान खर्च पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रशासन की तरफ से तय की गई सीमा से अधिक खर्च करने पर प्रत्याशियों अपनी सदस्यता भी गवां सकते हैं। नगर निगम शिमला चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी को सिर्फ एक लाख रुपए खर्च करने की इजाजत दी गई है। इससे अधिक राशि खर्च करने पर प्रत्याशी की सदस्यता रद्द करने का प्रावधान किया गया है। प्रत्याशियों को सारा प्रचार निर्धारित की गई राशि के दायरे में रहकर ही करना होगा। इस संबंध में जिला प्रशासन राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर चुका है।

  • नगर निगम शिमला चुनाव में प्रचार के लिए तय की गई खर्च करने की राशि
  • प्रत्याशी एक लाख से ज्यादा नहीं कर सकेंगे खर्च
  • एक लाख से ज्यादा खर्च करने पर खत्म हो सकती है सदस्यता
  • 13 अप्रैल से शुरू होगा नामांकन

2 मई को होगा मतदान

नगर निगम शिमला चुनाव के लिए प्रत्याशी 13, 17 और 18 अप्रैल को अपना नामांकन भर सकते हैं। 19 अप्रैल को नामांकन की जांच होगी और 21 अप्रैल को प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। नगर निगम शिमला चुनाव के लिए 2 मई को मतदान होगा और 4 मई को चुनाव परिणाम आएगा। शहर के कुल 34 वार्डों में 86 हजार 650 मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे।

चुनाव लड़ने की उम्र 21 साल निर्धारित

जिला शिमला उपायुक्त आदित्य नेगी ने सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के साथ ही मतदाताओं से चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए सहयोग करने की अपील की है। नगर निगम शिमला चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए साथ ही वह शहर के किसी भी वार्ड निवासी होना चाहिए। चुनाव प्रचार 30 अप्रैल को शाम 5 बजे बंद हो जाएगा।

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