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Ministry Of Education: केंद्र सरकार का नया आदेश, 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में नो एंट्री

• LAST UPDATED : January 19, 2024

India News (इंडिया न्यूज़), Ministry Of Education: शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशानिर्देशों के अनुसार, कोई भी कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के छात्र का नामांकन नहीं कर सकता है। और ना ही स्नातक से कम योग्यता वाले ट्यूटर्स को नियुक्त कर सकता है।

16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में नो एंट्री

दिशानिर्देशों में कहा गया है कि, कोई भी कोचिंग सेंटर स्नातक से कम योग्यता वाले ट्यूटर्स को नियुक्त नहीं करेगा। संस्थान कोचिंग सेंटरों में छात्रों के नामांकन के लिए माता-पिता को भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते हैं। संस्थान 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते हैं। छात्र नामांकन केवल माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद होना चाहिए।

1 लाख रुपए का लगेगा जु्र्माना

कोई कोचिंग सेंटर पंजीकरण या सामान्य आवश्यकताओं के किसी भी नियम या शर्तों का उल्लंघन करता है, तो जुर्माना लगाया जाएगा। पहले अपराध पर ₹25,000 का जुर्माना लगता है, दूसरे अपराध पर ₹1 लाख का जुर्माना लगता है, और बार-बार उल्लंघन करने पर पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

शिक्षा मंत्रालय ने जारी किए नए आदेश

भारत के शिक्षा मंत्रालय ने देश में कोचिंग सेंटरों के संचालन के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ‘कोचिंग सेंटर के विनियमन के लिए दिशानिर्देश 2024’ नियामक उपाय शिक्षा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट education.gov.in पर उपलब्ध हैं।

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