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New Scrapping Policy: 15 साल पुराने वाहन बाहर, नए स्क्रैप सेंटर शुरू!

• LAST UPDATED : July 11, 2024

India News HP (इंडिया न्यूज़), New Scrapping Policy: हिमाचल प्रदेश सरकार ने वाहनों को आधुनिक बनाने और प्रदूषण को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार ने कदम उठाते हुए 15 साल से ज़्यादा पुराने सभी वाहनों को स्क्रैप करने की योजना की घोषणा की है। अक्टूबर से लागू होने वाली इस नई नीति के तहत राज्य के हर जिले में एक-एक स्क्रैप सेंटर की स्थापना की जाएगी। यह पहल सड़कों से पुराने और संभावित रूप से खतरनाक वाहनों को हटाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

क्या है सरकार का नया नियम?

नई नियम के तहत, स्क्रैप किए गए वाहनों के किसी भी स्पेयर पार्ट्स का दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पुराने और संभावित रूप से खतरनाक घटक सड़कों पर वापस न आएं। नीति के साथ पारदर्शिता और उसे पालने करवाने के के लिए स्क्रैप किए गए वाहनों का व्यापक रिकॉर्ड बनाए रखा जाएगा।

परिवहन विभाग के डीसी ने क्या बताया?

परिवहन विभाग के निदेशक डीसी नेगी ने आगे जानकारी देते हुए बताया, “15 साल पुराने वाहनों को हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कबाड़ में डाला जाएगा। इन वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) राज्य में रद्द किए जा रहे हैं। हम स्क्रैप सेंटर खोलने की प्रक्रिया में हैं और इसके लिए टेंडर प्रक्रिया अभी चल रही है।”

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पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहन

पुराने वाहनों को स्क्रैप करने को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने नए वाहनों के पंजीकरण पर पर्याप्त छूट की घोषणा की है। नॉन कमर्शियल वाहनों को स्क्रैप करने वाले व्यक्तियों को अपने नए वाहन के पंजीकरण पर 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। कमर्शियल वाहनों के लिए यह छूट 50 प्रतिशत तक होगी।

इस नीति का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश की सड़कों से पुराने, कम सुरक्षित और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाना है, जिससे सड़क सुरक्षा और पर्यावरण स्वास्थ्य में सुधार होगा। स्क्रैप सेंटर की स्थापना इस नीति को प्रभावी और स्थायी रूप से लागू करने में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि पुराने वाहनों का जिम्मेदारी से निपटान किया जाए और उनकी जगह नए, अधिक कुशल मॉडल लाए जाएं।

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