India news (इंडिया न्यूज़), Himachal Weather, हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस (OPS in Himachal) को लागू कर दिया गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ को आधार बनाया गया है यानी कि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को लागू किया गया है। मगर केंद्र की एजेंसी पीएफआरडीए से जमा पैसा तीन परिस्थितियों में ही वापस आ सकता है। भले ही ओपीएस को लागू करने की बात कही गई है। लेकिन पीएफआरडीए में जमा सरकारी अंशदान को लाने की प्रक्रिया कितनी व्यावहारिक होगी ये भविष्य में पता चलेगा। अंशदान लेने की परिस्थियों में अदालत से केस जीतना पड़ेगा। कोर्ट के आदेश के बाद उपासकों को भी ओपीएस में शामिल किया जाएगा।
अगर बीच में कोई नौकरी को बीच में ही छोड़ दिया तो उसको जमा अंशदान के 20 फीसदी से नकदी और 80 प्रतिशत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में पेंशन दी जाएगी। वहीं, अगर कोई रिटायर होता है तो उसे 60 प्रतिशत नकदी के साथ 40 प्रतिशत धनराशि का पेंशन दिया जाएगा। यहां ओपीएस लेने की स्थिति में सेवानिवृत्ति के दौरान उतना अंशदान देना होगा जितना सरकार ने जमा करवाया था। एनपीएस में दो तरह अंशदान जमा किया जा सकता है। एक सरकारी अंशदान 14 प्रतिशत व्यक्ति को दिया जाता है तो दूसरा कर्मचारी का 10 प्रतिशत अंशदान जमा होता है।