इंडिया न्यूज, मंडी (Mandi-Himachal Pradesh)
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस (national consumer day) के उपलक्ष्य में जिला नियत्रंक कार्यालय सम्मेलन कक्ष, जेल रोड़, मंडी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, मंडी पवन कुमार शर्मा ने की।
इस अवसर पर उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को 6 अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें सुरक्षा का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, हर्जाना प्राप्त करने का अधिकार व उपभोक्ता शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार शामिल है।
उन्होंने बताया कि यदि कोई उपभोक्ता (consumer) अपनी शिकायत दर्ज करना चाहें तो उसे अपना पूरा पता, घटना का विवरण, क्रय किए गए वाउचर इत्यादि संलग्न करने होंगे।
उन्होंने बताया कि उपभोक्ता हेल्पलाईन नम्बर 1800-11-4000 तथा 14404 पर ऑनलाईन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि शिकायत का निवारण करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर उपभोक्ता अदालतें बनाई गई है।
उन्होंने उपभोक्ताओं को डिजिटल भुगतान (digital payment) करते समय धोखाधड़ी से बचने के लिए अपना पिन नम्बर व पासवर्ड सुरक्षित रखने तथा एक अंतराल के बाद पासवर्ड बदलते रहने को कहा।
उन्होंने बताया कि पासवर्ड (password) को कभी भी फोन में या कागज में लिखकर कार्ड के साथ न रखें। बिना सोचे समझें निवेश न करें, किसी अनजान ई-मेल या लिंक को न खोलंे।
किसी प्रकार की धोखाधड़ी होने पर तत्काल संबंधित बैंक या पुलिस को बतायें। उन्होंने बताया कि जब भी गैस सिलेंडर प्राप्त करें तो उसका वनज व वैद्यता तिथि की जांच अवश्य करें।
इसके अतिरिक्त एगमार्क (agmark) लगे उत्पादों को खरीदते समय एगमार्क का बैच नम्बर, लैबल, क्रम संख्या, ग्रेड, पैकिंग की तारीख, उत्पाद की मात्रा, उपभोग की अंतिम तिथि, पैक करने वाली कम्पनी का नाम व पता जरूर देखें।