Rahul Gandhi Appeal: बीते दिनों राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने मानहानि के मामले में दो साल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाने के बाद कोर्ट ने राहुल को 30 दिन की जमानत दे दी थी। जिसके बाद राहुल गांधी ने अपनी सजा को सूरत कोर्ट में चैलेंज किया है। उन्होंने कहा कि केवल नरेंद्र मोदी ही उनके खिलाफ मानहानि का केस कर सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आपराधिक मानहानि मामले सोमवार यानी 3 अप्रैल को सूरत कोर्ट सेशन में अपनी सजा को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी।
राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा के दौरान मोदी सरनेम को लेकर एक बयान दिया था। जिसमें कहा गया था कि ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, कैसे सभी चोरों के कॉमन सरनेम मोदी ही होते हैं। राहुल के इस बयान के खिलाफ बीजेपी के विधायक और गुजरात सरकार में पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसी मामले में सूरत की सीजेएम कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है।
राहुल गांधी ने 3 अप्रैल को सजा पर रोक और जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने अपील पर सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को जमानत दे दी। इसी दौरान राहुल गांधी की लीगल टीम ने कोर्ट में तर्क देते हुए कहा कि इस मामले में केवल नरेंद्र मोदी ही अपील या केस दर्ज करा सकते हैं।
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