इंडिया न्यूज़, सोलन
पोक्सो कोर्ट (poxo court) सोलन (solan) की विशेष अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. परविंद्र सिंह अरोड़ा (District and Sessions Judge Dr. Parvinder Singh Arora) ने दुष्कर्म के आरोपी को सजा सुनाई है। मंगलवार के दिन छोटी बच्ची से शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में यूपी निवासी युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी। इसके साथ ही दोषी को 25 हजार रुपए जुर्माना ने देने के बदले में एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
माननीय अदालत ने पीडि़ता बच्ची को नौ लाख रुपए का मुआवजा प्रदान करने का आदेश दिया है। जिला के न्यायवादी महेंद्र कुमार शर्मा ने मामले की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2017 में नालागढ़ थाना के अंतर्गत यह मामला दर्ज किया गया था।
पीडि़ता बच्ची की उम्र उस समय केवल साढ़े छह साल ही थी। उस दिन पीड़िता जब अपने घर के ऊपर बने सोचालय में गयी तो एक युवक उससे जबरदस्ती ले गया। युवक का नाम लखन पुत्र शिव लाल गांव बांदी यूपी का रहने वाला था। उसने पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया।
मुआवजा राशि के अनुसार 80 प्रतिशत की एफडीआर पीडि़ता के नाम कर दी गयी है। इसके इलावा 20 प्रतिशत राशि का भुगतान उसके पुनर्वास के लिए प्रदान किया जाएगा। सरकार की ओर से इस मामले की पैरवी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर श्री सुनील दत्त वासुदेवा ने की।