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विधायक ले सकेंगे 50 लाख तक का लोन जानिए शर्तें

• LAST UPDATED : May 1, 2022

इंडिया न्यूज़, शिमला

हिमाचल सरकार (Himachal Government) ने वहां के विधायकों (legislators) और पूर्व विधायकों को कार और घर के लिए सस्ते लोन देने में बड़ी रहत दी है। विधायकों के लिए अब कार और घर के लोन (Loan) लेने की एडवांस की अधिकतम सीमा एक करोड़ रुपये हो गई है। आपको बता दे की ये पहले चरण में 50 लाख तक का लोन ले सकेंगे।

यदि वे इस लोन को चूका देंगे तो इतनी ही और राशि एडवांस ले सकते हैं। ऐसी ही सुविधा पूर्व विधायकों को भी मिलेगी। पूर्व विधायकों के लिए यह सीमा 30 लाख तक कर दी है।

कुछ लोन चुकाने पर ही मिलेगा अगला एडवांस

इनके लिए एक शर्त और भी है अगर इन्होंने पहले 65 लाख की अधिकतम सीमा तक लोन ले लिया तो इन्हें और एडवांस नहीं मिल पायेगा। यदि यह लोन लेकर कुछ पैसे चूका दिए तो ही और एडवांस मिल पाएगा, लेकिन अधिकतम सीमा 30 लाख तक ही रहेगी। यह सूचना विधानसभा के सचिव यशपाल शर्मा की ओर से जारी हुई है।

यह अधिसूचना को इलेक्ट्रॉनिक गैजट पर शनिवार के दिन सार्वजनिक किया गया है। पिछले बजट सत्र के दौरान ही यह मेहरबानी इन माननीयों पर सरकार ने की थी। उसी सत्र में विधायकों के बोर्डिंग एंड लॉजिंग की गई शर्तों का फैसला अलग से किया गया था।

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