India news (इंडिया न्यूज़), Shimla News, शिमला: हिमाचल प्रदेश में शिमला डेवलपमेंट प्लान के तहत होने वाले निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने पहले ड्राफ्ट पर दर्ज की गई आपत्तियों को निपटाने का आदेश जारी किया है। उसके बाद ही प्लान को अंतिम रूप दिया जा सकता है। अंतिम प्लान तैयार होने के बाद जब तक राजपत्र में प्रकाशित न हो जाएं तब तक इसे लागू न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट प्लान के तहत हो रहे निर्माण पर ध्यान देने के लिए हिमाचल हाई कोर्ट को स्वतंत्रता दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि अवैध निर्माण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जल्द कार्रवाई की जाए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को निर्धारित की है। अदालत को बताया गया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशाें के कारण शिमला डेवलपमेंट ड्राफ्ट प्लान को अंतिम रूप से तैयार नहीं किया जा सका। ऐसा बताया गया कि सरकार ने विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर इस प्लान को 8 फरवरी 2022 को बनाया गया था।
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