इंडिया न्यूज़: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धन की लालच ने भ्रष्टाचार को बढ़ाया है। लालच ने भ्रष्टाचार को कैंसर की तरह विकसित करने में मदद की है। कोर्ट ने संवैधानिक अदालतों को भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाने को कहा है। अदालतों का देश के लोगों के प्रति कर्तव्य है कि वे भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता दिखाएं और अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश में राज्य के पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमन सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में दर्ज FIR को रद्द कर दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यह भारत के लोगों को धन के समान वितरण को प्राप्त करने का प्रयास करके सामाजिक न्याय को सुरक्षित करने के लिए संविधान का प्रस्तावना वादा है, यह अभी तक दूर का सपना बना हुआ है। पीठ ने कहा कि भ्रष्टाचार एक अस्वस्थता है, जो जीवन के हर क्षेत्र में उपस्थित है। यह अब शासन की गतिविधियों तक ही सीमित नहीं है, जिम्मेदार लोग भी कहने लगे है कि किसी के जीवन का एक तरीका हो गया है। यह शर्म की बात की है संविधान निर्माताओं के मन में जो ऊंचे आदर्श थे, उनमें गिरावट हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में हिंदू धर्म का जिक्र करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार की जड़ का पता लगाने के लिए बहस करने की जरूरत नहीं है। हिंदू धर्म में सात पापों में एक पाप लालच को भी माना गया है जिसका प्रभाव प्रबल रहा है। वास्तव में, धन के लिए अतृप्त लालच ने भ्रष्टाचार को कैंसर की तरह विकसित करने में मदद की है।
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