सुप्रीम कोर्ट ने द केरला स्टोरी को बैन करने पर पर बंगाल सरकार को फटकार लगाई है।
India news (इंडिया न्यूज़), Supreme court, हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (JOA) आईटी भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिकाकर्ता अंकिता ठाकुर समेत कई लोगों ने हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट की तरफ से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 556 की भर्ती प्रक्रिया पर रिवाइज मेरिट लिस्ट तैयार करने के आदेश दिए थे।
जिन अभ्यर्थियों को बाहर किया गया था वे हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार रिवाइज मेरिट का इंतजार कर रहे थे, वहीं जेओए आईटी के पद पर नौकरी करने वाले लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के याचिका दायर कर दिया। हाईकोर्ट के रिवाइज वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था।
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