इंडिया न्यूज, शिमला।
Time fixed for opening and closing of shops : प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) दुकान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1969 की धारा-9 के प्रावधान के अंतर्गत सरकार ने इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश में स्थित दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के खोलने और बंद होने के समय तय कर दिया है।
उन्होंने कहा कि शिमला (Shimla) और धर्मशाला (Dharamshala) नगर निगम और मनाली (Manali) नगर परिषद की परिधि के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में दुकानों के खुलने का समय प्रात: 9 बजे तथा बंद होने का समय रात्रि 8 बजे रखा गया है।
शिमला और धर्मशाला नगर निगमों और मनाली नगर परिषद में दुकानें प्रात: 9 बजे खोली जाएंगी और रात्रि 9.30 बजे बंद की जाएंगी। Time fixed for opening and closing of shops
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