Toll Tax Hike: हिमाचल में शनिवार (1 अप्रैल) से टोल टैक्स पर नई दरें जारी की गई है। इन नई दरों को हिमाचल प्रदेश के तहत आने वाले 55 टोल बैरियरों पर कर एंव आबकारी विभाग ने लागू किया है। इसके अंतर्गत बाहरी राज्यों से आने वाली गाड़ियों और मालवाहक वाहनों के लिए अलग- अलग तरह से टोल टैक्स में वृद्धि की गई है। शुक्रवार देर रात 12:00 बजे एनएचएआई की ओर से नई दरें निर्धारित की गई हैं। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है और टोल वसूल कर रही रिद्ध-सिद्ध कंपनी को नई दरों से ही टोल एकत्र करने के आदेश दिए गया।
हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर प्रदेश के टोल बैरियरों पर 24 घंटे का प्रवेश शुल्क में 10 से 50 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। 1 अप्रैल से हि प्रदेश में आने वाले वाहनों को अतिरिक्त टोल दरों के साथ प्रवेश करना होगा। इसके साथ ही बाहरी राज्यों के नंबर वाले भारी मालवाहक वाहनों को अब 450 रुपये की जगह 500 रुपये देने होंगे। इसके अलावा 6 से 12 सीट वाली यात्री वाहनों को 80 रुपये का का टोल टैक्स देना होगा। वहीं 12 सीट से अधिक वाली यात्री वाहनों को 140 रुपये देने होंगे। इसके साथ ही निजी वाहन चालकों को अब 40 के बजाय 50 रुपये का प्रवेश शुल्क देना पड़ेगा।
इसके अलावा मालवाहकों के लिए अतिरिक्त भार के अनुसार प्रवेश का शुल्क देना होगा। इसमें 120 क्विंटल से अधिक भार वाले वाहनों की श्रेणी का वर्गीकरण कर 250 क्विंटल या उससे अधिक भार की नई श्रेणी बना दी है। इन वाहनों को प्रदेश में प्रवेश के लिए अब 600 रुपये शुल्क देना होगा। बाहरी राज्यों के नंबर वाले भारी मालवाहक वाहनों के साथ हिमाचल में पंजीकृत इन वाहनों से भी यह शुल्क वसूला जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए तय किए प्रवेश शुल्क के आधार पर ही त्रैमासिक और सालाना पास बनाए जाएंगे।
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