इंडिया न्यूज, कुल्लू।
जिला दंडाधिकारी आशुतोष गर्ग ने गुरुवार को एक आदेश जारी करते हुए सभी प्रकार के वाहनों की रोहतांग पास (Rohtang Pass) तक आवाजाही के लिए अनुमति प्रदान कर दी है।
यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 (Section 115 of the Motor Vehicles Act, 1988) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एसडीएम मनाली (SDM Manali) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर जारी किए गए हैं।
इससे पूर्व, गत 14 अप्रैल को जारी आदेश के तहत कोठी स्थित बैरियर को गुलाबा तबदील करने के उपरांत वाहनों की आवाजाही मढ़ी तक की गई थी।
आदेश के अनुसार ग्रैफ के आफिसर कमांडिंग ने रिपोर्ट दी है कि रोहतांग पास तक बर्फ पूरी तरह से हटा दी गई है।
मनाली के एसडीएम व पुलिस की टीम ने रोहतांग पास तक सड़क का संयुक्त निरीक्षण करने के उपरांत पाया कि इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही हो सकती है। वाहन लेकर रोहतांग पास जा सकेंगे सेलानी
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