इंडिया न्यूज, मंडी (Mandi-Himachal Pradesh)
हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मचारियों के अलावा 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों (senior citizens), दिव्यांगों (handicapped) और कोरोना से ग्रस्त (suffering from corona) लोगों के लिए भी भारत निर्वाचन आयोग (election commission of India) ने मतदान हेतु डाक मतपत्र (postal ballot paper) का विकल्प (option) प्रदान किया है।
इन मतदाताओं से डाक मतपत्र प्राप्त करने के लिए मंडी विधानसभा (mandi vidhan sabha) के लिए नियुक्त मोबाइल मतदान अधिकारियों और माइक्रो ऑब्जर्वरों को निर्वाचन अधिकारी रितिका जिंदल (ritika jindal) की अध्यक्षता में डीआरडीए सभाागर में पूर्वाभ्यास करवाया गया।
इस अवसर पर उन्होंने डाक मतपत्र से मतदान की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। यह टीमें 31 अक्टूबर से कार्य करना शुरू कर देंगी।
निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पात्र मतदाताओं से घर में ही डाक मतपत्र प्राप्त करने के लिये दल में दो मतदान अधिकारी तथा एक माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। प्रत्येक दल के साथ पुलिस कर्मचारी, वीडियोग्राफर और बूथ लेवल अधिकारी भी रहेगा। इनके अलावा निगरानी के लिए सेक्टर अधिकारी भी तैनात किए जाएंगे।
रितिका जिंदल ने बताया कि डाक मतपत्र से मतदान करने वाले मतदाताओं की सूची सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के साथ साझा की जाएगी तथा मतदान प्रक्रिया को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्ण किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांग 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं के लिए स्वैच्छिक रूप से घर पर रहकर ही वोट डालने कि लिए फॉर्म-12 डी को भरकर संबंधित बीएलओ तथा एसडीएम कार्यालय में देने का प्रावधान किया गया है।
जिन मतदाताओं ने यह फॉर्म भरा है वह मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान नहीं कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि इन वर्गों के मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष सुविधाएं देने का भी प्रावधान है। ताकि 80 वर्ष से अधिक आयु तथा दिव्यांग मतदाताओं को मतदान करने में किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।