इंडिया न्यूज, बिलासपुर।
Chaitra Navratri Fair : बिलासपुर जिले के श्री नैना देवी जी मंदिर में 2 से 10 अप्रैल तक मनाए जाने चैत्र नवरात्र मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सम्भावित अत्याधिक संख्या को नियंत्रित करने एवं कानून व्यवस्था को उचित ढंग से बनाए रखने के लिए टोबा से श्री नैना देवी जी सड़क मार्ग पर केवल बसों व छोटे वाहनों की आवाजाही के ही आदेश दिए गए हैं।
उपायुक्त बिलासपुर एवं जिला दंडााधिकारी पंकज राय ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 में प्रद्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किए।
मेले के दौरान टोबा से श्री नैना देवी जी की तरफ आने-जाने वाले ट्रक, कैंटर, ट्रैक्टर व टैम्पू इत्यादि पर प्रतिबंध रहेगा। उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी ने यह भी आदेश दिए हैं कि यदि ट्रक, ट्रैक्टर व टैम्पू सवारियों से लदे होंगे तो उनके गड़ामोड़ा व ग्वालथाई टोबा से आगे श्री नैना देवी जी की तरफ आने पर प्रतिबंध रहेगा।
इन स्थानों से श्रद्धालु केवल बसों व टैक्सियों में ही श्री नैना देवी जी आ सकेंगे।
जिला दंडाधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत प्रद्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए थाना कोट के क्षेत्र में 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक अस्त्र-शस्त्र, गोला-बारूद, दूर से मार करने वाले हथियार व तेजधार हथियार लाने व ले जाने पर निषेधाज्ञा के आदेश जारी किए हैं तथा यह आदेश भारतीय सेना बल, राज्य पुलिस बल तथा अन्य शस्त्र सेना/पुलिस बल कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे।
उपायुक्त ने यह भी आदेश दिए हैं कि 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक मेला परिसर श्री नैना देवी जी में लाउड स्पीकर व ढोल-नगाड़े तथा बैंड-बाजे आदि के प्रयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा।
यदि किसी संबंध में कोई संदेश प्रसारित करना हो तो यह कंट्रोल रूम से प्रसारित किया जाएगा।
मेले के दौरान मंदिर परिसर में हलवा व नारियल चढ़ाने तथा प्रसाद के लिए बांस की टोकरी के प्रयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक लागू रहेंगे। Chaitra Navratri Fair
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