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Women’s Day: हिमाचल में महिलाओं को ₹1500 के लिए कहां-कैसे करना होगा अप्लाई, यहां जानें पूरी डिटेल

• LAST UPDATED : March 8, 2024

India News (इंडिया न्यूज़),Women’s Day: हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल से राज्य की 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को 1500-1500 रुपये मिलेंगे. सुक्खू सरकार ने कल हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दे दी है. अब सरकार ने एक फॉर्म भी जारी किया है, जिसे महिलाओं को भरकर भेजना होगा. ये फॉर्म तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा किए जाएंगे। फिर वहां से उनका सत्यापन किया जाएगा।

 फॉर्म के माध्यम से करना होगा आवेदन 

कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को 1500-1500 रुपये देने की गारंटी दी थी। इंदिरा गांधी प्यारी ब्राह्मण योजना सरकार के 15 महीने के कार्यकाल के बाद अब लागू की जा रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए राज्य की महिलाओं को फॉर्म के माध्यम से आवेदन करना होगा।

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महिलाओं को बताना होगी ये सभी जानकारी 

सरकार ने एक पर्मा फॉर्म जारी किया है, जिसमें महिलाओं को अपने परिवार की जानकारी देनी होगी। महिलाओं को बताना होगा कि वे किस वर्ग से आती हैं, उनकी जाति क्या है और उनके परिवार के कौन-कौन से सदस्य सरकारी नौकरी, बोर्ड, निगम, आउटसोर्स या अन्य नौकरी में हैं। इसके अलावा आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता नंबर और आईएफसी कोड भी देना होगा।

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आयु प्रमाण पत्र और हिमाचली बोनाफाइड प्रमाण पत्र करना होगा जमा

योजना का लाभ लेने के लिए आयु प्रमाण पत्र और हिमाचली बोनाफाइड प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। जबकि बौद्ध भिक्षुओं के लिए मठ द्वारा सत्यापन किया जा सकता है। जबकि अन्य महिलाओं को तहसील कल्याण अधिकारी के पास आवेदन करना होगा। फिर वहां से सत्यापन किया जाएगा।

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केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं उठा सकेंगे इसका लाभ

खास बात यह है कि अगर महिला के परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार का कर्मचारी है तो उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा।  इसके अलावा अगर महिलाएं पेंशनभोगी, संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी, अंशकालिक श्रेणी की कर्मचारी हैं तो उन्हें 1500 रुपये नहीं मिलेंगे।

वहीं, पूर्व सैनिक और सैन्य विधवाएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाएं, आशा कार्यकर्ता, मध्याह्न भोजन कार्यकर्ता, मल्टी-टास्क वर्कर, पेंशनभोगी, पंचायती राज, शहरी स्थानीय निकाय कर्मचारी भी इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। यह योजना। वहीं टैक्स देने वाले परिवार की महिलाओं को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

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