India News ( इंडिया न्यूज ) Chief Election Commissioner Bill: राज्यसभा में मंगलवार 12 दिसंबर को Chief Election Commissioner और अन्य निर्वाचन आयुक्त के बिल को मंजूरी दे दी गई है। केंद्र की तरफ से कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे पेश करते हुए कहा कि अगस्त 2023 में भी इस बिल को विधासभा में पेश किया गया था। जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान नहीं था।
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में सरकार को एक कानून बनाने का निर्देश दिया था। उसी के आधार पर इस बिल को लाया गया है। विपश की आपत्तीयों को उन्होंने खारिज करते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग हमेशा से ही निष्पक्ष है और इस संशोधन के आने के बाद भी निष्पक्ष ही रहेगा।
इस बिल को लेकर कांग्रेस ने दावा किया कि सरकार की मंशा इसके पीछे चुनाव आयोग को जेबी चुनाव आयोग बनाकर अपनी मर्जी से चलाने की है। कांग्रेस के सदस्य ने इस दौरान कहा कि निर्भीकता, स्वयात्तता, शुचिता और निष्पक्षता चुनाव से आधारस्तंभ होते हैं। उनके तरफ से दावा किया गया कि ये कानून इन चारों को बुलडोजर से कुचल देने वाला है।
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