India News (इंडिया न्यूज़) दिल्ली, Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई पार्टी के प्रमुख इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट केस में शुक्रवार (12मई) को पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे है। इस केस में इमरान खान को 2 सप्ताह की जमानत दी। इसके अलावा कोर्ट ने 17 मई तक इमरान खान किसी भी मामले में गिरफ्तार करने पर रोक लगाई हैं। मालूम हो कि बीते दिन पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित कर दिया था।
वहीं सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान की जमानत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरिफ ने सभी मंत्रियों के साथ कैबिनेट की विशेष बैठक बुलाई। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान के पीएम ने देश में इमरजेंसी लगाने के लिए दो-तीन मंत्रियों से इसकी सिफारीस की हैं।
बता दे कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमारान खान को 9 मई को पाकिस्तान के रेंजर्स के द्वारा अचानक गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंन उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अल कादिर नामक भ्रिष्टाचार केस के मामले में इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में जा रहे है।
वहीं उस वक्त उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी पार्टी तारिक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने दावा किया था कि गिरफ्तारी के दौरान इमरान खान और उनके वकील के साथ पाकिस्तान के रेंजर्स ने हाथापई की।
इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन किया गए। उकी पार्टी और समर्थकों में पाकिस्तान के अलग-अलग जगहों में प्रदर्शन किए। इसके चलते कई इलाकों में आगजानी के मामले सामने आए।
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