India News ( इंडिया न्यूज ) New SIM Card Rules: एक दिसंबर से सिम कार्ड की खरीद बिक्री के नियमों पर बदलाव होने जा रहा है। बता दें कि पहले ये नियम 1 अक्टूबर से लागू होने वाला था, लेकिन सरकार की तरफ से इसे दो महीना और बढ़ा कर 1 दिसंबर तक कर दिया गया। ऐसे में जो सिम कार्ड खरीदना चाहते हैं या सिम डिलर हैं, उन्हें इन नियमों के बारे जानना बेहद जरूरी है।
नए नियमों के मुताबिक अब सिम बेचने वाले डीलर्स को अपना बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन पुलिस के जरिए कराना होगा। साथ ही सिम बेचने के लिए डीलर्स को अपना रेजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। बता दें कि इस वेरीफिकेशन की जिम्मेदारी टेलीकॉम ऑपरेटर की होगी। इसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति इन नियमों का पालन न करते हुए भी सिम बेचता है तो उसे 10 लाख का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। सरकार ने व्यापारियों की वेरिफिकेशन के लिए 12 महीने का समय दिया है।
सिम डिलर के साथ सिम को खरीदने वालें लोगों को भी नियमों का पालन करना होगा। अगर कोई भी कस्टमर अपने पुराने नंबर पर नया सिम कार्ड खरीदना चाहता है तो उसके आधार कार्ड को पहले लिया जाएगा। फिर बाद में उसपर छपे क्यूआर कोड को स्कैन करके उसका डेमोग्राफिक डेटा भी कलेक्ट किया जाएगा।
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