इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली:
Cash Vehicles New Rules देश में कैश वाहनों को लेकर सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव किया है। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं में कैश पहुंचाने वाले वाहनों को आटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के मानकों के हिसाब से बनाया जाएगा। सरकार जल्दी ही इसको लेकर BIS नियम नोटिफाई करेगी।
सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर अब कैश वाहनों को Special Purpose Vehicles की श्रेणी में रजिस्ट्रेशन का आदेश जारी किया है। ये वाहन अब AIS 163:2020 नियमों के मुताबिक ही डिजाइन किए जाएंगे।
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