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Punjab: पंजाब में पटाखों पर कड़ा नियम, जानिए कितने बजे तक फोड़ सकते हैं पटाखे

• LAST UPDATED : October 27, 2023

India News (इंडिया न्यूज़) Punjab : पंजाब में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने अहम फैसला लिया है। पंजाब के पर्यावरण मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर के मुताबिक राज्य में केवल हरित पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति होगी। ये अनुमति भी कुछ समय के लिए रहेगी। केवल लाइसेंसधारी कारोबारियों को पटाखों की बिक्री करने की अनुमति होगी। पंजाब के कोई भी ई-कॉमर्स साइट या अन्य पटाखों की ऑनलाइन बिक्री का ऑर्डर नहीं ले सकेंगे।

इतने समय तक जलेंगे पटाखे

पंजाब के पर्यावरण मंत्री हेयर के मुताबिक दिवाली पर रात आठ बजे से रात 10 बजे तक गुरुपर्व पर सुबह चार बजे से सुबह पांच बजे और रात नौ बजे से रात 10 बजे तक, क्रिसमस और नववर्ष दोनों पर रात 11 बजकर 55 मिनट से रात साढ़े 12 बजे तक हरित पटाखे फोड़ सकते है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में पटाखों के निर्माण, वितरण, भंडारण, बिक्री और पटाखों की लड़ियाों के इस्तेमाल पर रोक है।

नियम नहीं मानने पर होगा एक्शन

पर्यावरण मंत्री गुरमीत सिंह ने कहा पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को राज्य के कुछ चयनित शहरों में कुछ दिनों के लिए निगरानी का निर्देश दिया है। साथ ही पुलिस भी यह सुनिश्चित करेगी कि सिर्फ हरित पटाखों की बिक्री हो और स्वीकृत समय और स्थान पर ही उन्हें जलाया जाए। आगे उन्होंने कहा कि निर्देशों का उल्लंघन करने पर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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