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Punjab: पंजाब सरकार और राज्यपाल के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कही ये बात

• LAST UPDATED : November 10, 2023

India News (इंडिया न्यूज़) Punjab: पंजाब सरकार और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बीच चल रहे विवाद पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान कहा कि क्या राज्यपाल को जरा भी अंदाजा है कि वो आग से खेल रहे हैं? अगर राज्यपाल को लगता है कि बिल गलत तरीके से पास हुआ है तो उसे विधानसभा अध्यक्ष को वापस भेजना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार की ओर से सिंघवी ने कहा मौजूदा राज्यपाल के रहते विधानसभा का सत्र बुलाना असंभव है। मुख्य न्यायाधीश ने पंजाब राज्यपाल के वकील से सवाल किया कि अगर विधानसभा का कोई सत्र अवैध घोषित हो जाता है जो सदन द्वारा पास किया गया है। ऐसे में बिल कैसे गैरकानूनी हो जायेगा।

राज्यपाल बदला ले रहे हैं: सिंघवी

जानकारी के मुताबिक पंजाब की स्थिति को देखकर लगता है कि सरकार और उनके बीच बड़ा मतभेद है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के वकील से पूछा कि आप किसी बिल को अनिश्चित काल के लिए नहीं रोक रख सकते हैं। सिंघवी ने पंजाब सरकार की ओर से कहा कि बिल रोकने के बहाने राज्यपाल बदला ले रहे हैं।

चीफ जस्टिस ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहते है कि आखिर संविधान में कहां लिखा है कि राज्यपाल स्पीकर द्वारा बुलाए गए विधानसभा सत्र को अवैध करार दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे सामने राज्यपाल के लिखे दो पत्र हैं। जिसमें वे कहते है कि विधानसभा का सत्र ही वैध तो वो बिल पर अपनी मंजूरी नहीं दे सकते हैं राज्यपाल ने कहा कि वो इस विवाद पर कानूनी सलाह दे रहे हैं।

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