India News (इंडिया न्यूज़) दिल्ली: (Defamation Case) गुजरात हाई कोर्ट ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की मोदी सरनेम के मामले में आज (2 मई) को सुवाई की। राहुल गांधी को इस मामलें में गुजरात हाई कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को अंतरिम मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है। इसके बाद राहुल गांधी पर 2019 में सामने आए मानहानी मामले पर सूरत कोर्ट के फैसले को सुरक्षित रखा है।
मालूम हो कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वहीं कोर्ट ने कहा कि अंतिम सुनवाई पूरी होने के बाद ही इस मामले में अंतिम फैसला देना उचित रहेगा। वहीं जस्टिस हेमंत प्रच्छक ने साफ किया कि सुनवाई खत्म होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लेंगे। उन्होंने कहा कि छुट्टी के दौरान कोर्ट फैसला लिखेगी।
वहीं इससे पहले राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में दायर याचिका पर सूरत कोर्ट ने कोई राहत नहीं दि थी। इसके बाद हि राहुल गांधी ने हाई कोर्ट की रुख किया था। इस मामले में मामले में एक जज के खुद को अलग भी कर लिया था। इसके बाद अब एक नए न्यायाधीश की ओर से मामले की सुनवाई की गई।
मालूम हो कि सूरत कोर्ट ने मोदी सेरनेम के मानहानी मामले सजा सुनाते हुए उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी अगले दिन लोक सभा सदस्यता भी समाप्त कर दि गई थी। राहुल गांधी केरल के वायनाड से संसद थे। सदस्यता समाप्त करने के बाद अब उन्होंने अपना सरकारी आवास भी खाली कर दिया है।
“उल्लेखनीय है कि 2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक रैली में भाषण के दौरान मोदी सरनेम को लेकर आपत्ती भरी बाद कही थी। जिसके बाद इस संबंध में याचिका कर्ता पुर्णेश मोदी ने सूरत कोर्ट में मानहानी का केस दाखिल कर दिया था।”