Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि केस में दो साल की सजा सुनाई गई है। राहुल सजा सुनाए गए फैसले को चुनौती देने जा रहे हैं। वह सोमवार यानी 3 अप्रैल को निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील करेंगे। सजा पर रोक के लिए राहुल गांधी के साथ उनकी पूरी कानूनी टीम मजबूती से तर्क रखेगी। राहुल का समर्थन देने के लिए बहन प्रियंका भी साथ रहेंगी। राहुल गांधी के 2019 में मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर सूरत की कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी।
राहुल गांधी की लीगल टीम 11 बजे सेशन कोर्ट में सीजेएम कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करेगी साथ ही बेल की एप्लीकेशन भी लगाएगी। लंच के बाद याचिका पर सूरत जिला जज या एडिशनल सेशन जज मामले की सुनवाई करेंगे। राहुल गांधी दो बजे कोर्ट में पहुंचेंगे। इस दौरान राहुल के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तीनों मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल और हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद रहेंगे।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल, 2019 को लोकसभा चुनाव के दौरान एक रैली को संबोधित किया था, जिसमें राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। गांधी ने कहा था कि आखिर कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है। राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज करा दी थी। जिसके बाद 23 मार्च 2023 को सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) एचएच वर्मा की अदालत ने राहुल गांधी को दोषी पाया और उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई। फैसले के अगले ही दिन राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता के लिए अयोग्य पाया गया जिसके बाद उनकी संसदीय सदस्यता को रद्द कर दिया गया।
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