Rahul Gandhi: मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी पर गुजरात के सूरत सेशंन कोर्ट में चल रहे मामले पर आज (13 अप्रैल) को सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने दोनों तरफ की दलीलों को सुनकर फैसला 20 अप्रैल तक सुरक्षित रखा है। यानि अब राहुल गांधी मामले पर कोर्ट 20 अप्रैल अपना निर्णय सुनाएगी। जब आज सूरत कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट मे इस मामले पर दोनों ओर से याचिकाकर्ताओं (राहुल गांधी और पुर्णेश मोदी) के वकीलों की दलीलों को सुना। इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई तकरीबन 6 घंटे तक चली।
वकीलों की दलिले
राहुल गांधी के वकील आरएस चीमा ने सबसे पहले कोर्ट के सामने अपनी दलील रखते हुए कहा, ” राहुल गांधी वायनाड से रिकॉर्ड मतों से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे और दोष सिद्ध होने के बाद उनकी संसद सदस्यता का जाना बड़ी क्षति है। भाषण मानहानि करने वाला नहीं था, लेकिन उसे परिपेक्ष्य से अलग रखकर मानहानिकारक बनाया गया। असल में इसके खिलाफ कार्रवाई इसलिए की गई, क्योंकि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की बेबाकी से आलोचना की। गलत तरीके से मेरे खिलाफ ट्रायल चलाया गया।” वही केस करने वाले पूर्णेश मोदी के वकील की ओर से दलील दी गई कि राहुल गांधी ने अपने बयान से 13 करोड़ लोगों की मानहानि की। इसके जवाब में राहुल गांधी के वकील ने कहा कि कुल गुजरात की जनसंख्या 6 करोड़ है। ऐसे में यह लॉजिक ही गलत है।
मालूम हो कि सूरत में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 23 मार्च को कांग्रेस नेता को 2019 में एक चुनावी रैली के दौरान की गई उनकी “मोदी सरनेम” पर टिप्पणी को लेकर दोषी पाते हुए दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। सजा के बाद संसद सदस्य के रूप में अयोग्य ठहराए गए राहुल गांधी ने फैसले के खिलाफ सत्र अदालत के समक्ष अपील दायर की।