India News (इंडिया न्यूज़) Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को बैन करने के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि हमने जो पिछले आदेश दिए थे वह केवल दिल्ली तक सीमित नहीं थे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुआ कहा कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान पराली जलाने को तुरंत रोक लगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, ‘हमने अपने पुराने आदेश में पटाखों पर पूर्ण रोक का मसला स्थानीय सरकार पर छोड़ा दिया था। लेकिन अस्पताल जैसी स्वास्थ्य के लिहाज से संवेदनशील जगहों पर पटाखे न चलाने, पटाखे चलाने की समय सीमा तय करने के लिए कहा था। NCR में आने वाले इलाकों पर नियम लागू होंगे।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी उस समय की है जब दिल्ली NCR समेत देश भर के अन्य शहरों में बढ़ते प्रदूषण के मामले की सुनवाई कर रहे थे। इसी कड़ी में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान को फटकार लगाते हुए कहा कि पराली जलाने को तुरंत रोक लगना चाहिए। देश के अन्य हिस्सों में अन्य कारणों से प्रदूषण के स्तर में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए अदालत ने कहा, यह सिर्फ प्रदूषण रोकना अदालत का काम नहीं है ये सभी की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार इसके लिए सबसे ज्यादा जवाबदेही है।
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