इंडिया न्यूज, शिमला।
उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी (Deputy Commissioner Shimla Aditya Negi) ने कहा कि एफसीए 1980 (FCA 1980) के तहत प्राप्त प्रसंस्करणों के लिए जिले की विभिन्न जगहों को बंदोबस्त प्रक्रिया (settlement process) में शामिल किया गया है।
इसमें उपमंडल शिमला शहरी (Sub-Division Shimla Urban) के तहत 21 वार्डों को, उपमंडल रोहड़ू में 61 राजस्व गांवों को, उपमंडल कोटखाई में 22 ग्राम पंचायतों को, उपमंडल ठियोग में 56 ग्राम पंचायतों को, रामपुर उपमंडल में 2 मामलों को अनुमोदित किया गया है। वे गुरुवार को यहां जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक में बोल रहे थे।
डीसी ने कहा कि बंदोबस्त प्रक्रिया के तहत जिले में ठियोग उपमंडल के तहत 339 महाल तथा कोटखाई के तहत 206 महाल सभा को शामिल किया गया है।
बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) राहुल चौहान, डीएफओ शिमला शहरी (DFO Shimla Urban) अनीता भारद्वाज, पंचायती राज संस्थानों के सदस्य एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बंदोबस्त प्रक्रिया में उपमंडल शिमला शहरी के 21 वार्ड शामिल
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