होम / दुराचार के दोषी को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

दुराचार के दोषी को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

• LAST UPDATED : April 25, 2022

दुराचार के दोषी को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

इंडिया न्यूज, मंडी।

न्यायाधीश जिला एवं सत्र न्यायालय मंडी, जिला मंडी (Judge District and Sessions Court Mandi) की अदालत ने दुराचार के दोषी को 7 वर्ष के कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है।

ये जानकारी जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम (District Attorney Mandi Kulbhushan Gautam) ने दी। उन्होंने बताया कि 07 अक्तूबर, 2014 को पीड़िता ने पुलिस को बयान किया कि 06 अक्तूबर, 2014 को तकरीबन शाम 6 बजे वह अपनी गौशाला में पशुओं को घास डालने गई तो परमानंद पुत्र कालिजंग निवासी घरवासडा डाकघर लेदा, तहसील बल्ह, जिला मंडी पहले से ही पीड़िता की गौशाला में छिपकर बैठा हुआ था।

जैसे ही पीड़िता गौशाला के अंदर पहुंची तो परमानंद ने उसे एकदम से पकड़ लिया और चाकू दिखाकर उसके साथ दुराचार किया और उसके पश्चात वह मौके से भाग गया।

महिला के उक्त ब्यान के आधार पर पुलिस थाना बल्ह जिला मंडी में परमानंद के खिलाफ अभियोग संख्या 308/2014 दर्ज हुआ था।

इस मामले की छानबीन निरीक्षक मदन धीमान ने अमल में लाई थी। छानबीन पूरी होने पर थाना प्रभारी पुलिस थाना बल्ह (SHO Police Station Balh) द्वारा मामले के चालान को अदालत में दायर किया था।

उक्त मामले में अभियोजन पक्ष (Prosecutors) ने अदालत में 15 गवाहों के ब्यान कलमबद्ध करवाए थे। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने परमानंद को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (Section 376 of the Indian Penal Code) के तहत दुराचार के आरोप में 7 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 1 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई है। दुराचार के दोषी को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

Read More : 1 मई से पहले बनवाएं किसान क्रेडिट कार्ड

Read More : मंडी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित करने के लिए संयुक्त उपक्रम समझौता हस्ताक्षरित

Read More : महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार प्रतिबद्ध: बिक्रम ठाकुर

Read More : गुणात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण विषय पर अंतरराष्ट्रीय व्याख्यान 26 अप्रैल से

Read More : डैहर में लगा जिला स्तरीय विश्व मलेरिया जागरूकता शिविर

Connect With Us : Twitter | Facebook

SHARE
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox