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Chandigarh Mayor Election: जानें क्या है Article 142, जिसका SC ने चंडीगढ़ चुनाव के फैसले में दिया हवाला

• LAST UPDATED : February 20, 2024

India News (इंडिया न्यूज़), Chandigarh Mayor Election:  मंगलवार को CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने मेयर चुनावों में हुई गड़बड़ी के मामले के बाद आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने BJP और AAP के बीच विवाद के केंद्र में आठ अमान्य वोटों की जांच की, और कहा कि उन्हें फिर से गिना जाएगा और वैध माना जाएगा। अदालत का ये फैसला Article 142 को हवाला देते हुए लिया गया है।

चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 30 जनवरी के चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजे को रद्द कर दिया, जिससे भाजपा उम्मीदवार की जीत के शुरुआती नतीजे पलट गए और इसके बजाय आप-कांग्रेस उम्मीदवार को असली विजेता घोषित कर दिया।
अदालत ने पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए संविधान के Article 142 के तहत अपनी पूर्ण शक्ति का इस्तेमाल करते हुए कहा कि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा घोषित परिणाम स्पष्ट रूप से कानून का उल्लंघन है।

क्या है Article 142

  • संविधान का Article 142(1) सर्वोच्च न्यायालय को उन स्थितियों में “पूर्ण न्याय” सुनिश्चित करने के लिए असाधारण अधिकार प्रदान करता है जहां मौजूदा कानूनों या क़ानूनों में पर्याप्त उपचार की कमी हो सकती है।
  • Article 142(1) इसे एक विशिष्ट शक्ति प्रदान करता है जो भारत सरकार अधिनियम, 1935 या किसी अन्य वैश्विक संविधान में नहीं मिलती है।
  • Article 142 अदालत को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने और अंततः पक्षों के बीच कानूनी विवाद को समाप्त करने का अधिकार देता है।
  • Article 142 कानून का पालन करने वाले पारंपरिक इक्विटी सिद्धांत का खंडन करता है, जो इसे एक अनूठा प्रावधान बनाता है।
  • Article 142 न्यायालय को न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया के दौरान कानून के अनुप्रयोग में ढील देने या पक्षों को कानूनी कठोरता से पूरी तरह छूट देने की अनुमति देता है।
  • Article 142 आवश्यक समझे जाने पर न्यायालय को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने का अधिकार देता है।

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