India News HP (इंडिया न्यूज़), Punjab News: जन्मदिन का केक खाने के बाद 10 वर्षीय बच्ची की मौत के मामले पर, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी है।इस याचिका में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का सही तरह से पालन किये जाने की अपील की गयी है।
यह जनहित याचिका एडवोकेट कुंवर पाहुल सिहं द्वारा दाखिल की गयी और इस मामले में जल्द ही सुनवाई का अनुमान लगाया जा रहा है।
केक खाने के बाद फ़ूड पोइज़िनिंग की वजह से बच्ची की मौत हुई, जिसके बाद पंजाब-हरयाणा हाईकोर्ट में मिलावट खोरों पर सख्त कार्रवाई और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित करने की अपील की गयी है।
याचिका दाखिल करते समय मोहाली के रहने वाले एडवोकेट कुंवर पाहुल सिंह ने हाईकोर्ट में इस दुःखद घटना के बारे में बताया की, 24 मार्च को अपने ही जन्मदिन का केक खाकर 10 वर्षीय मानवी की मौत हो गयी। उन्होने कोर्ट को बताया की बीते कुछ समय में मिलावट खोरी बेहद भड़ चुकी है और मिलावट खोर बिना किसी डर के ऐसी घटनाओं को अंजाम देते है और इसके खिलाफ अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस मिलावट के खेल को जल्द से जल्द रोकना होगा।
सुप्रीमकोर्ट के आदेश अनुसार 2013 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लगातार मंडियों का निरिक्षण करने को कहा गया था ताकि इस मिलावट के धंधे को ख़तम किया जाए।
वही एक ऐसे ही मामले में 2016 में भी सुप्रीमकोर्ट ने भारत के सभी राज्यों में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का सटीक और सही पालन करने का आदेश दिया था।
इस आदेश अनुसार केंद्र और राज्य सरकार ने डेयरी व् अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालो को चेतावनी दी थी की अगर कोई भी मिलावट का काम करता पकड़ा गया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी । इस चेतावनी के बाद भी मिलावट खोर नहीं रुके और 24 मार्च को मोहाली की रहने वाली एक 10 वर्षीय मासूम बच्ची मिलावट का शिकार हो गयी और अपने ही जन्मदिन पर अपनी जान खो बैठी।
इस मामले में बीते दिन स्वास्थ्य मंत्री बच्ची के परिवारवालों से मिली और अधिकारीयों को इस घटना की जांच करने का आदेश दिया।
याची ने कोर्ट में कहा की मिलावट के इस काले धंधे को रोकने के लिए जल्द से जल्द कोई मजबूत एक्शन लिया जाए। केंद्र और राज्य सरकार को अपने क्षेत्र में नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए जाए।
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