इंडिया न्यूज, शिमला।
Illegal liquor Case Of Excise Department : राज्य कर एवं आबकारी विभाग अवैध शराब के कारोबारियों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। इस कड़ी में सिरमौर जिले में बड़ी कार्रवाई की है। आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी यूनुस (Commissioner, State Taxes and Excise Yunus) ने बताया कि कुछ समय से विभाग द्वारा सिरमौर जिले के नारीवाला, पांवटा साहिब स्थित शराब की एक फैक्ट्री द्वारा की गई अनियमितताओं की जाँच की जा रही थी।
इस उच्च स्तरीय जांच में शराब बनाने, इसके रख-रखाव और ढुलाई से जुड़ी अनियमितताएं और खामियां पाई गई। यह भी पाया गया की उक्त बिवरेजिज कम्पनी ने शराब की लगभग 900 पेटियों की बिना किसी वैध पास अथवा परमिट के ढुलाई की। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि उक्त कम्पनी द्वारा लाइसेंस के नियम एवं शर्तों की बार-बार उल्लंघना की गई है और इससे पहले भी उस पर भारी जुमार्ना/दंडात्मक कार्रवाई हुई है। Illegal liquor Case Of Excise Department
इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए विभाग ने उक्त शराब की फैक्ट्री का लाइसेंस रद्द कर दिया है और फैक्ट्री को सील करने के भी आदेश दे दिए हैं। यह कार्रवाई हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम (Himachal Pradesh Excise Act), डिस्टिलरीज रूल्ज और एचपी बांडिड वेयर हाउस रूल्ज के तहत की गई है। Illegal liquor Case Of Excise Department
उन्होंने बताया कि कुछ दिन पूर्व आबकारी विभाग की नूरपुर टीम द्वारा भी पंजाब के साथ लगते सीमान्त क्षेत्र छन्नी वैली में अवैध शराब बनाने वालों पर संयुक्त कार्यवाही की गई थी। विभाग को इस क्षेत्र में अवैध शराब बनाने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थीं। सीमांत क्षेत्र होने के बावजूद विभाग ने इस क्षेत्र में कार्यवाही की और कानूनी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद लगभग 85000 लीटर कच्ची शराब नष्ट कर दी गई थी। उन्होंने बताया कि विभाग अवैध शराब बनाने वालों पर कड़ी कार्यवाही कर रहा है और भविष्य में भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी। Illegal liquor Case Of Excise Department
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