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Prime Minister Shram Yogi Maandhan Yojana गरीब श्रमिकों के लिए वरदान है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

• LAST UPDATED : March 8, 2022

Prime Minister Shram Yogi Maandhan Yojana गरीब श्रमिकों के लिए वरदान है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

  • योजना के तहत 13 मार्च तक चलेगा विशेष अभियान
  • 18 से 40 आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं पंजीकरण
  • पंजीकृत कामगार को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3,000 मासिक पेंशन का है प्रावधान

इंडिया न्यूज, धर्मशाला :

Prime Minister Shram Yogi Maandhan Yojana : उपायुक्त कार्यालय के एनआईसी सभागार में मंगलवार को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत पंजीकरण बढ़ाने को लेकर बैठक का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त राहुल कुमार ने की।

उन्होंने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत लोगों को जोड़ने के लिए 13 मार्च तक नगर परिषद, नगर पंचायत और पंचायत स्तर पर विशेष अभियान चलाया जाएगा।

इस अवधि के दौरान जिले में 5,670 लोगों को श्रम योगी मानधन योजना से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने विशेष अभियान के दौरान असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले रिक्शा पुल्लर, फेरी वाले, मिड-डे मील वर्कर्स, ईंट भट्ठे पर काम करने वाले, मौची, कचरा उठाने वाले, कृषक कामगार, भवन एवं निर्माण, हस्तकला, हस्तकर, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, धोबी, बीड़ी कामगार, लघु व्यापारिक, मनरेगा वर्कर्स और सामान्य मजदूर को इस योजना के तहत पंजीकृत करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था में संरक्षण प्रदान करना है ताकि असंगठित क्षेत्र के मजदूर वर्ग भी 60 साल की उम्र पार करने के उपरांत अपना जीवन यापन बेहतर तरीके से चला सकें।

इसके तहत 18 से 40 वर्ष की आयु और मासिक 15,000 रुपए तक की आय वाले लोग पात्र हैं। उन्होंने बताया कि जिन श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि, एनपीएस या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत कटौती होती है, उनको इस योजना में शामिल नहीं किया गया है।

श्रमिकों का पंजीकरण लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा। श्रमिकों के पास आवश्यक दस्तावेजों में मोबाइल नंबर, आधारकार्ड, बचत बैंक खाता, जन धन खाता होना चाहिए।

एडीसी ने बताया कि योजना के तहत कामगार द्वारा 60 साल की आयु पूर्ण करने के पश्चात 3,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान है।

इस योजना के अंतर्गत आयु के हिसाब से 55 रुपए से लेकर 200 प्रतिमाह का अंशदान लाभार्थी को करना होगा। 50 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

इस दौरान एडीसी ने विभिन्न विभागों को पंजीकरण लक्ष्य भी निर्धारित किए। इस अवसर पर जिला श्रम अधिकारी आरके शर्मा ने बैठक का संचालन किया तथा योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

बैठक में एचएएस प्रोबेशनर मोहित रत्न, उपनिदेशक एवं परियोजना अधिकारी डीआरडीए सोनू गोयल, जिला श्रम अधिकारी आरके शर्मा, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. विक्रम कटोच, महाप्रबंधक डीआईसी राजेश कुमार, बीडीओ सिकंदर, डिप्टी डीईओ अश्वनी कुमार भट्ट, व्यापार मंडल के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जंबाल सहित संबंधित विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे। Prime Minister Shram Yogi Maandhan Yojana

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