इंडिया न्यूज, नाहन।
Prohibition on Carrying Arms in Trilokpur : महामाया बाला सुंदरी जी त्रिलोकपुर मंदिर में 2 अप्रैल से 16 अप्रैल, 2022 तक मनाए जाने वाले चैत्र नवरात्र मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी सिरमौर रामकुमार गौतम ने सीआरपीसी की धारा 144 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति द्वारा मेला अवधि के दौरान काला आंब पुलिस क्षेत्र और मेला क्षेत्र में आग्नेय शस्त्र, विस्फोटक सामग्री व अन्य धारदार हथियार लेकर चलने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया है।
आदेशों के अनुसार किसी भी श्रद्धालु द्वारा मेला अवधि के दौरान मंदिर में नारियल चढ़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने कहा कि मेला क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा शराब का सेवन कर हुड़दंग मचाने पर सख्ती से निपटा जाएगा। Prohibition on Carrying Arms in Trilokpur
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