India News HP (इंडिया न्यूज़), Himachal Politics: सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव से पहले हिमाचल सरकार को झटका लगाया हैं। सुप्रीम कोर्ट ने MCD मेयर ऊषा शर्मा और पूर्व मेयर पूनम ग्रोवर की पार्षद की सदस्यता को खत्म करने को रोक दिया हैं। मंगलवार को कोर्ट मामले कि सुनवाई के बाद सरकार के आदेश को रोक दिया गया। SC से ऊषा शर्मा व पूनम ग्रोवर को राहत मिलने से सरकार के साथ-साथ स्थानीय कांग्रेस के लिए भी सरदर्द कि बात हो गई हैं। दलबदल कानून के जरिए कांग्रेस ने ऊषा शर्मा व पूनम ग्रोवर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। 10 जून को सरकार ने ऊषा शर्मा व पूनम ग्रोवर कि सदस्यता खत्म कर दी थी।
सरकार को चुनौती देने के लिए ऊषा शर्मा व पूनम ग्रोवर ने हाई कोर्ट में अपील दी थी, लेकिन जब हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली तो दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली थी जिसमें उन्हें राहत मिल गई। पिछले साल 7 दिसंबर को सोलन MCD में मेयर के चुनाव हुए थे। बता दे कि मेयर के चुनाव के लिए ऊषा शर्मा ने कांग्रेस से बागी हो गई थी। चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद भी कांग्रेस से 4 बागी हुए पार्षदों ने अपने उम्मीदवार चुनाव में उतार दिये थे।
हिमाचल सरकार ने सोलन के MCD मेयर चुनाव के लिए कुछ रुल्स में अमेंडमेंट भी किए थे जिसमें राज्यसभा के हिसाब से पार्षदों को अपने वोट पार्टी के आफिशियल एजेंट को दिखना पड़ता था। ऐसा न करने पर इसे व्हीप का उल्लंघन माना जाता। कांग्रेस में मेयर के उम्मीदवार को लेकर लड़ाई को देखते हुए यह कदम उठाया गया था, कहां जा रहा था कि इस बार भी क्रॉस वोट हो सकते हैं।
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