होम / Lokayukta Amendment Bill: सीएम सुक्खू ने हिमाचल लोकायुक्त अधिनियम की धारा 7 में संशोधन करने का रखा प्रस्ताव, हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी बन सकेंगे लोकायुक्त

Lokayukta Amendment Bill: सीएम सुक्खू ने हिमाचल लोकायुक्त अधिनियम की धारा 7 में संशोधन करने का रखा प्रस्ताव, हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी बन सकेंगे लोकायुक्त

• LAST UPDATED : September 24, 2023

India News (इंडिया न्यूज़), Lokayukta Amendment Bill, Himachal: हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के छठे दिन लोकायुक्त संशोधन विधेयक पेश किया गया। इसे मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रस्तुत किया। इसमें हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम की धारा 7 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। इस संशोधन में अब हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को लोकायुक्त नियुक्त करने का प्रस्ताव किया गया है।

इससे पहले हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के जज ही लोकायुक्त बन सकते थे। पिछले कुछ समय से राज्य में लोकायुक्त का पद खाली चल रहा था। प्रदेश में लोकायुक्त का पद वर्ष 2017 से 2022 तक रिक्त पड़ा था। लोकायुक्त के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एलएस पांटा के बाद से इस पद पर किसी की नियुक्ति नहीं हुई थी। इस जटिल प्रावधान के कारण राज्य में अभी तक सिर्फ दो लोकायुक्त ही अपनी सेवाएं दे सके थे।

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