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Shimla News: कुफरी में नहीं हो रहा पर्यावरण नियमों का पालन, वन विभाग को नोटिस जारी

• LAST UPDATED : October 5, 2023

India News (इंडिया न्यूज़), Shimla News, Himachal: हिमाचल प्रदेश के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पर्यटन स्थल कुफरी में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर कड़ा बोध लिया है। एनजीटी द्वारा उपचारात्मक कदम उठाने के नाकाम हुए डीएफओ शिमला साथ ही प्रधान मुख्य वन संरक्षक को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। ट्रिब्यूनल का कहना है कि दिल्ली के अधिवक्ता द्वारा एनजीटी को कुफरी में सफाई व्यवस्था न होने के संबंध में पत्र से अवगत करवाया गया। पत्र पर संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने 13 मार्च, 2023 को संयुक्त कमेटी के गठन में रिपोर्ट तलब की थी।

पर्यावरण को पहुंचाया नुकसान

कमेटी ने रिपोर्ट की मदद से अदालत को बताया कि कुफरी में पर्यावरण नियमों के कई उल्लंघन हो चुके हैं। प्राकृतिक और वनस्पति क्षरण से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। छोटे से क्षेत्र में एक हजार से अधिक घोड़े पंजीकृत हैं। इसके सिवाय ठोस कचरा प्रबंधन न होने से क्षेत्र में भारी प्रदूषण फैल रहा है। इसके बाद ट्रिब्यूनल ने 12 जुलाई, 2023 को डीएफओ शिमला और प्रधान मुख्य वन संरक्षक की सदस्यता वाली कमेटी को गठित किया था।

खतरे में ग्रामीणों की सेहत

ट्रिब्यूनल द्वारा कमेटी को आदेश दिए गए थे कि प्राकृतिक तथा वनस्पति क्षरण से पर्यावरण को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए उपचारात्मक कदम उठाए जाएं। इसके साथ ही रिपोर्ट दायर करें। ट्रिब्यूनल ने पाया कि कमेटी ने कोई भी रिपोर्ट दायर नहीं की है। ट्रिब्यूनल के नाम लिखे पत्र में आरोप लगाया है कि कि शिमला के साथ लगते प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कुफरी में घोड़ो की लीद ने ग्रामीणों की सेहत खतरे में डाल दी है। सफाई व्यवस्था न होने से लोगों में फेफड़े का संक्रमण पैदा होता रहता है। पेट की बीमारियों से भी लोग पीड़ित हैं। घोड़ों की लीद से अमोनिया आक्साइड निकलती है। इस क्षेत्र के पेयजल स्रोतों तक लीद घुलकर पानी को दूषित करती है।

पहले भी हाईकोर्ट ने किया था संज्ञान

इससे पहले हाईकोर्ट ने कुफरी की खस्ताहाल पर संज्ञान लिया था। अदालत ने सरकार को रोटरी क्लब शिमला की प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लागू करने के आदेश दिए थे। रोटरी क्लब ने कुफरी को जम्मू और कश्मीर के प्रमुख पर्यटन स्थल पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, अहरबल और पटनीटॉप की तर्ज पर विकसित करने के बारे मेें विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी। अदालत द्वारा सरकार को आदेश थे कि राज्य के दूसरे पर्यटन स्थलों को भी विकसित करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं।
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