Sunday, May 19, 2024
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Himachal News: प्रदेश सरकार का नया नियम, ट्रांसफर के दूसरे दिन करना होगा ज्वाइन

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India News(इंडिया न्यूज़), Himachal News:  हिमाचल में अब सरकारी कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर के बाद ज्वाइनिंग टाइम बदल गया है। वहीं अगर किसी भी कर्मचारी का ट्रांसफर पास में कही भी हुआ है, तो उसे अगले हि दिन ज्वाइन करना होगा। हालांकि जिनका ट्रांसफर दूर हुआ है, उन्हें 5 दिन का समय मिलेगा। बता दें आपको कि पहली इसकी अवधि 10 दिन की थी। दरअसल प्रधान सचिव वित्त मनीष गर्ग की ओर बुधवार को एक अधिसूचना जारी किया गया हैं। जिसके अनुसार अगर अपके नए और पुराने स्टेशन में दूरी 30 किलोमीटर से कम है, तो ज्वाइनिंग टाइम सिर्फ एक दिन का होगा। लेकिन, अगर 30 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी हैं, तो ज्वाइनिंग टाइम पांच दिन का होगा। जहां पहले राज्य सरकार के द्वारा कर्मचारियों को 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दुया जाता था। बता दें इस ज्वाइनिंग टाइम को कैबिनेट की 17 मई को हुई बैठक में बदला गया था।

पोस्टिंग या ट्रांसफर के लिए नहीं कर सकते राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल

दरअसल इस फैसले को राज्य सरकार ने इसलिए लिया हैं, क्योंकि ट्रांसफर के बाद एडजस्टमेंट में जाया हो रहे वक्त को बचा सकें। वहीं कर्मचारी अपने ट्रांसफर प्रोमोशन के मामले में ज्वाइन करने के बजाए पसंदीदा स्टेशन पाने के लिए सचिवालय और राजधानी शिमला के चक्कर काटते हैं। जिसके वजह से इस एडजस्टमेंट काफी ज्यादा टाइम खराब दो जाता हैं और फिर ज्वाइनिंग भी नहीं हो पाती। इतना ही नहीं ट्राइबल और हार्ड एरिया की अपनी अलग समस्या होती है। क्योंकि जब किसी भी कर्मचारी कि पोस्टिंग या ट्रांसफर होता हैं, तो तब वो वहा जाते नहीं हैं और किसी भी राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर तबादला चेंज करवा लेते हैं। तो इसलिए अब कहा गया है कि किसी अधिकारी ने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल पोस्टिंग या ट्रांसफर के लिए किया, तो उसे सेवा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

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