India News ( इंडिया न्यूज ) Kangana Ranaut vs Javed Akhtar: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कंगना रनौत के याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि ये याचिका गीतकार जावेद अख्तर द्वारा कंगना के खिलाफ किए गए मुकदमे पर रोक लगाने को लेकर थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक बॉम्बे HC ने 2020 में भी जावेद द्वारा दायर मानहानि मामले में कंगना की तरफ से दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया था। वहीं कंगना ने इस मामले को क्रॉस-शिकायत के साथ जोड़ने की भी मांग की थी।
रिपोर्ट के मुताबिक न्यायमूर्ति प्रकाश नाइक ने आदेश पारित करते हुए कहा कि कार्यवाही को रोका या क्लब नहीं किया जा सकता क्योंकि कंगना रनौत ने कभी यह तर्क नहीं दिया कि मामले क्रॉस-केस थे। वहीं जावेद अखतर की शिकायत पहले से दर्ज थी। उन्होंने आगे कहा इस स्तर पर याचिका में मांगी गई राहत नहीं दी जा सकती। इससे पहले याचिकाकर्ता (कंगना) की ओर से कभी यह तर्क नहीं दिया गया कि दोनों मामले क्रॉस केस हैं।
बता दें कि जावेद अख्तर द्वारा कंगना रनौत के खिलाफ दायर मानहानि का मामला अंधेरी में मजिस्ट्रेट के सामने चल रहा है। वहीं उनके खिलाफ कंगना की शिकायत पर सत्र न्यायालय ने रोक लगा दी थी। अपनी रिट याचिका में, अभिनेता ने कहा था कि दोनों मामलों की उत्पत्ति 2016 में एक बैठक में हुई थी; इसलिए उन पर एक साथ मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
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