India News Punjab ( इंडिया न्यूज) Punjab Highcourt: राज्य सरकार की आबकारी नीति 2024-25 को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। दायर याचिका में ड्रा के माध्यम से अलॉट के लिए आवेदन शुल्क 75 हजार करने औ इसे नॉन रिफंडेबल बनाने पर सवाल उठाया गया है। शुक्रवार को हुई बहस के बाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 10 अप्रैल रखी है।
बता दें कि ये याचिका मोगा की मैसर्स दर्शन सिंह एंड कंपनी ने दाखिल की है। कंपनी ने हाईकोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार ने 2024-25 के लिए ठेके ड्रा के जरिए से अलॉट करने का फैसला लिया है। ये भी कहा गया कि कुछ साल पहले तक ये शुल्क केवल 3500 रुपये थे। लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 75 हजार रूपये कर दिया गया। इसमें यह भी नियम तय किया है कि अगर अलॉटमेंट नहीं होगी तो ये पैसे वापस नहीं किए जाएंगे
याची के द्वारा बताया गया कि पंजाब सरकार के पास अबतक 35 हाजर के करीब आवेदन आए हैं। जिसकी वजह से सरकार ने लगभग 260 करोड़ रूपये कमा लिए हैं। सरकार की जो नीति है, अगर किसी का ड्रॉ में नाम नहीं आता है तो उनके 75 हजार डूब जाएंगे। याचिकाकर्ता ने कहा कि आवेदन शुल्क में अचानक बेतहाशा बढ़ोतरी न केवल गलत है। बल्कि सभी के खिलाफ अन्याय है। ऐसे में हाईकोर्ट से हम अपील करते हैं कि पंजाह सरकार की इस नीति को रद्द किया जाए।
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