मुसलमानों की शादी पर बड़ा फैसला, बदला नियम

असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है

मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण अधिनियम एवं नियम 1935 को निरस्त करने का फैसला किया गया है

आपको बता दें कि असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने नियम 1935 को निरस्त करने के विधेयक को मंजूरी दे दी है

यह कानून विशेष परिस्थितियों में कम उम्र में निकाह की अनुमति देता था

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने यह जानकारी दी है

इस साल की शुरुआत में कैबिनेट ने अधिनियम को खत्म करने को मंजूरी दी थी

और गुरुवार की बैठक में इस फैसले को लागू करने के लिए जरूरी निरसन विधेयक को मंजूरी दे दी गई।

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