31 मई तक PAN-आधार को लेकर करवा लें ये काम
इनकम टैक्स ने PAN कार्ड को आधार नंबर से लिंक कराने को लेकर चेतावनी जारी की है
अगर आपने अब तक अपना PAN आधार से लिंक नहीं किया है तो अब आपको ये भारी पड़ सकता है
इनकम टैक्स ने वॉर्निंग दी है कि 31 मई तक आप अपने PAN को आधार से जरूर लिंक करवा लें
इनकम टैक्स ने चेतावनी दी है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको दोगुना टीडीएस देना पड़ सकता है
ये सर्कुलर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की ओर से जारी किया गया है