ट्रेन हादसे में कैसे मिलता है 10 लाख का मुआवजा?

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गोंडा में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन हादसे ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है।

जानिए ट्रेन हादसे के बाद कैसे मिलता है मुआवजा

ट्रेन में सफर करते समय ट्रैवल इंश्योरेंस लेना जरूरी होता है।

ट्रेन टिकट बुक करते समय भी इंश्योरेंस का ऑप्शन दिया जाता है, इसे उसी समय भरना होता है

बीमा प्रदाता उसी हिसाब से आपकी मदद करता है।

अगर ट्रेन हादसे के बाद घायल व्यक्ति 30 दिन से ज्यादा अस्पताल में भर्ती रहता है तो उसका पूरा खर्च सरकार उठाती है।

अगर कोई घायल होता है तो रेलवे की तरफ से 2 लाख रुपये की मदद दी जाती है

अगर कोई दिव्यांग है तो उसे 7.5 लाख रुपये तक की मदद मिलती है

अगर हादसे के वक्त व्यक्ति पूरी तरह दिव्यांग हो गया है तो उसे 10 लाख रुपये तक की मुआवजा राशि मिलती है

मुआवजे के लिए आवेदन करने के लिए आपको IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

सबसे पहले ट्रेन में सफर करने वाले यात्री की सारी डिटेल भरनी होगी।

आपके आवेदन के 15 दिन बाद रेलवे को मामले की जांच करनी होती है।

अगर जांच नहीं होती है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं।

सभी दस्तावेजों के सत्यापन के कुछ महीनों बाद मुआवजे की रकम खाते में भेज दी जाती है।