इतनी स्पीड से चलाई गाड़ी, तो होगी FIR

कर्नाटक ट्रैफिक पुलिस 1 अगस्त से एक नया नियम लागू करने जा रही है।

 यह नियम सड़क हादसों को रोकने की योजना है। 

इस नियम के तहत वाहनों की गति 130 किमी/घंटा से कम होनी चाहिए। 

अगर चालक इससे ज्यादा गति से वाहन चलाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 130 किमी/घंटा से ज्यादा की रफ्तार से वाहन चलाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। 

यह नया नियम भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)-281 के दायरे में आता है। 

वाहनों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी। 

आपको बता दें कि नया स्पीड नियम कर्नाटक में हाईवे समेत सभी तरह की सड़कों पर लागू होगा।