अब जबरन संबंध अपराध नहीं, नए कानून में हुआ सख्त बदलाव

1 जुलाई 2024 से देश में 150 साल से भी ज़्यादा समय से चली आ रही IPC को ख़त्म करके तीन नए कानून लागू किए गए हैं

हालांकि, इसमें कुछ ऐसे ग्रे एरिया भी हैं जिन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं

जैसे, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जबरन अप्राकृतिक संबंध बनाता है तो उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती

ऐसी स्थिति में अब किसी पुरुष द्वारा दूसरे पुरुष के साथ बलात्कार या ट्रांसजेंडर के साथ बलात्कार के पीड़ितों के लिए कोई कानून नहीं है

अगर कोई पुरुष बिना सहमति के दूसरे पुरुष के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाता है या पति अपनी पत्नी के साथ जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है तो

ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिससे उस पर 377 लागू हो सके, हालाँकि, बीएनएस में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है

यानी अब अप्राकृतिक संबंध, समलैंगिकता आदि के पीड़ितों के पास आरोपियों को सज़ा दिलाने का कोई रास्ता नहीं होगा