India News (इंडिया न्यूज़), Himachal Politics: मंगलवार 5 मार्च को कांग्रेस के छह बागी विधायकों ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अपनी अयोग्यता के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। विधानसभा में बजट के दौरान अनुपस्थित रहने के चलते स्पीकर ने इन विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने उन बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया, जिन्होंने राज्य की एकमात्र सीट के लिए हाल ही में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। अयोग्य ठहराए गए विधायकों में राजिंदर राणा, सुधीर शर्मा, इंदर दत्त लखनपाल, देविंदर कुमार भुट्टू, रवि ठाकुर और चेतन्य शर्मा हैं।
हिमाचल में संकट मंगलवार 27 फरवरी को तब शुरू हुआ जब छह विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। क्रॉस वोटिंग के परिणामस्वरूप कांग्रेस के बहुमत में होने के बावजूद, राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट पर भाजपा की चौंकाने वाली जीत हुई। इसके बाद बीजेपी ने हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सिखू के नेतृत्व वाली सरकार को चुनौती दी और सदन में ताकत दिखाने की मांग की।
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