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Himachal HC: 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैनर पर बैन, हाई कोर्ट ने दिया आदेश

• LAST UPDATED : May 13, 2024

India News HP(इंडिया न्यूज़),Himachal HC: चुनाव से पहले राज्य हाईकोर्ट ने 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैनरों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसे सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैनर हटाने के भी निर्देश दिए गए हैं।

विभागों को जारी हुए निर्देश

सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले सभी प्लास्टिक या पीवीसी बैनर होर्डिंग्स को हिमाचल प्रदेश बायो-डिग्रेडेबल वेस्ट (कंट्रोल) एक्ट, 1995 और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट संशोधन के सख्त अनुपालन में तुरंत हटा दिया जाना चाहिए।

पर्यावरण प्रदूषण कम करने में मिलेगी मदद

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य में विभिन्न स्थानों पर लगे पीवीसी बैनरों के निरीक्षण के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया है। प्रदेश में करीब 184 संस्थाएं बैनर बना रही हैं। पीवीसी बैनर पुनर्चक्रण के लिए चुनौतीपूर्ण हैं, क्योंकि पीवीसी एक अन्य पॉलिमर, आमतौर पर पॉलिएस्टर से जुड़ा होता है। प्रतिबंध से पर्यावरण बचाने और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।

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