होम / Shimla: इन 10 जगहों पर सार्वजनिक बैठक और धरना प्रदर्शन पर रोक, आदेश जारी

Shimla: इन 10 जगहों पर सार्वजनिक बैठक और धरना प्रदर्शन पर रोक, आदेश जारी

• LAST UPDATED : June 11, 2024

India News HP (इंडिया न्यूज़), Shimla: हिमाचल प्रदेश में शिमला के जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने मंगलवार को शहर के 10 चिन्हित स्थलों पर सार्वजनिक बैठक और धरना प्रदर्शन करने पर पाबंदी लगाने के आदेश दिए।

अनुपम कश्यप ने पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1953 की धारा-छह के तहत आदेश जारी किए हैं। जिसके तहत छोटा शिमला से रिज व कैनेडी हाउस तक, रेंडेजवॉयस रेस्तरां से रिवोली सिनेमा तक 150 मीटर दूरी तक, स्कैंडल पॉइंट से काली बाड़ी मंदिर तक, छोटा शिमला गुरुद्वारा से लिंक रोड छोटा शिमला कसुम्पटी रोड, छोटा शिमला चैक से राजभवन से ओक ओवर तक।

ये भी पढ़ें: Himachal News: अब बनेंगे 147 नए घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 13 मकानों का काम हुआ पूरा

इन स्थानों पर रोक के आदेश

छोटा शिमला गुरुद्वारा से सट्टी सीढ़ियां और पैदल रास्ता जो कसुम्पटी सड़क की ओर, कार्ट रोड से मजीठा हाउस लिंक रोड तक, ए.जी. कार्यालय से कार्ट रोड, सी.पी.डब्ल्यू.डी. कार्यालय से चैड़ा मैदान, उपायुक्त कार्यालय के ऊपर पुलिस गुमटी से लोअर बाजार की ओर 50 मीटर की दूरी तक सभी स्थलों पर सार्वजनिक बैठक आयोजित करने, जुलूस व रैलियां निकालने, प्रदर्शन करने, नारे लगाने, बैंड बजाने और अपराध की मंशा से हथियार के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं को ले जाने पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है।

उन्होंने कहा कि यह आदेश पुलिस, अर्धसैनिक और सैन्य कर्मियों पर लागू नहीं होगा। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की तात्कालिकता और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह आदेश तत्काल प्रभाव से पारित किया गया है। यह आदेश आगामी दो महीने की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।

ये भी पढ़ें: इस समय भूलकर भी नहीं पीना चाहिए पानी

SHARE
ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox