India News (इंडिया न्यूज़), Share Market News : सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए निवेश से जुड़े कुछ नियम बनाए हैं। सभी कर्मचारियों को इन नियमों का पालन करने निवेश कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि सरकारी कर्मचारी एक आम निवेशक की तरह शेयर बाजार के सभी प्रकार के कारोबार में भाग नहीं ले सकते हैं।
केंद्र सरकार ने 2019 में कर्मचारियों के लिए कुछ खास नियम बनाए। इसके मुताबिक, ग्रुप ए और ग्रुप बी श्रेणी के अधिकारियों को एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक के निवेश की जानकारी देनी होगी। शेयर बाजारों में आम लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। पिछले 3-4 वर्षों में बड़ी संख्या में डीमैट और ट्रेडिंग खाते खोले गए हैं। कंपनियों के आईपीओ में भी लोग खूब पैसा लगा रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण मुनाफा है. शेयर बाजारों और आईपीओ में निवेश से अच्छे रिटर्न से जनता का उत्साह…
सरकारी कर्मचारियों के लिए निवेश नियम: क्या हैं प्रतिबंध और क्या हैं अनुमतियां
सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए निवेश के मामले में कुछ महत्वपूर्ण नियम और प्रतिबंध लगाए हैं। यहां जानिए उन नियमों के बारे में जिनका पालन सरकारी कर्मचारियों को करना जरूरी है।
यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं या आपके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि निवेश के मामले में आपके लिए क्या प्रतिबंध और अनुमतियाँ उपलब्ध हैं।
1. सट्टा व्यापार: सरकारी कर्मचारियों को शेयरों या किसी अन्य उपकरण में सट्टा व्यापार में शामिल होने की अनुमति नहीं है। यह केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के अनुसार प्रतिबंधित है। इसका मतलब है कि सरकारी कर्मचारियों को बार-बार शेयर खरीदने और बेचने की अनुमति नहीं है।
2. कोटा निवेश: कोई भी सरकारी कर्मचारी कंपनी के निदेशकों के लिए तय कोटा के तहत शेयर नहीं खरीद सकता है।
3. अन्य निषिद्ध निवेश: सरकारी कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के सट्टा व्यापार में शामिल होने की अनुमति नहीं है जिसमें सट्टेबाजी शामिल हो।
1. शेयर बाजार में निवेश: सरकारी कर्मचारी शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सट्टा कारोबार में शामिल नहीं होना चाहिए।
2. म्यूचुअल फंड: वे म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, जो एक सुरक्षित और लाभदायक निवेश विकल्प हो सकता है।
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